- नेवी कर्मी पर कलीग की पत्नी से रेप का आरोप
- सहमति से सेक्स के लिए कंडोम के बताया सबूत
- कोर्ट ने सिरे खारिज किया आरोपी का तर्क
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने रेप केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कंडोम लगे होने का मतलब यह नहीं है कि सेक्स सहमति से किया गया था. अदालत ने ये टिप्पणी एक नेवी कर्मचारी की जमानत पर सुनवाई करते हुए की. इस नेवी कर्मचारी पर अपनी सहयोगी के साथ रेप करने का आरोप है.
कोर्ट ने की स्पष्ट टिप्पणी
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘केवल इसलिए कि कंडोम घटना स्थल पर मौजूद था, यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध बने थे. यह भी हो सकता है कि आगे आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए आरोपी ने कंडोम का इस्तेमाल किया हो.’
क्या है मामला
दरअसल नेवी कर्मचारी पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगी की पत्नी का रेप किया. इस मामले में अदलात की सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, सहमति के बाद ही संबंध बनाए गए थे. इस दावे के समर्थन में उसने कंडोम लगाने की बात कही थी, जिस पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की.