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शासन की लाभकारी योजनाओं तथा कोविड-19 सुरक्षा हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गयाः-सचिव

Reported By : Padmavat Media
Published : July 28, 2021 11:01 PM IST

हरदोई – वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयीः-अलका पाण्डेय

हरदोई सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलका पाण्डेय ने बताया है कि मा. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में तथा मा. प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिजवानुल हक के आदेशानुसार शासन की लाभकारी योजनाओं तथा कोविड-19 सुरक्षा हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत बहर के ग्राम कन्डौहुना में किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अलका पाण्डेय ने सम्बन्धित विषय पर जानकारी देने के साथ-साथ पाक्सो एक्ट, महिलाओं के प्रति अपराध एव दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, सालसा द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु जारी की गयी पुस्तक, धारा 156(3), उ0प्र0 सरकार द्वारा चलायी जा रही बाल सेवा योजना, वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों को प्र्रेरित करने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर सदर तहसीलदार अवधेश कुमार ने वर्तमान में ग्रामीणों के लिए चलायी जा रहीं सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे बताते हुये कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा पी.एम.मोदी हेल्थ आइडी कार्ड योजना के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ कोविड-19 सुरक्षा हेतु टीकाकरण कराए जाने हेतु लोगों को प्रेरित भी किया। पी.एल.वी. फारूक अहमद व कीर्ति कश्यप ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। शिविर का संचालन लीगल क्लीनिक सदर फरहान सागरी द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत बहर के प्रधान अंकित ने शिविर की सराहना करते हुये कहा कि आगे भी ऐसे शिविर होते रहें जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तहसील सदर के.पी.एल.वी., पत्रकार बन्धु एवं ग्रामीण जन अधिक संख्या में मौजूद रहे।

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