Padmavat Media
ताजा खबर
कोरोना-वैक्सीनेशनटॉप न्यूज़महाराष्ट्रराज्य

महाराष्ट्र में आज से नई लॉकडाउन की पाबंदियां, जानिए क्या होगी सख्ती-क्या मिली है छूट

Reported By : Padmavat Media
Published : June 28, 2021 8:40 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र में आज से कोरोना गाइडलाइंस के तहत एक बार फिर से लॉकडाउन की पाबंदियों में सख्ती शुरू की गई है. आज से प्रदेश में जारी नए नियमों के तहत लेवल 1 और 2 वाले जिलों को भी अब लेवल 3 में ला दिया गया है. पिछले आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र के 25 जिले लेवल 3 में आ जाएंगे. ये सख्ती कोरोना के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस के केस मिलने के बाद राज्य सरकार ने जारी करने का फैसला किया है.

बता दें कि मुंबई समेत आसपास के जिले पहले से लेवल 3 में थे, केवल ठाणे और नवी मुंबई में लेवल 2 की छूट थी. अब आज से वहां भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. वहीं आज से लोकल ट्रेनों में सामान्य नागरिकों को प्रवेश नहीं मिलेगा.

पुणे-नागपुर में आज से नया प्रतिबंध जारी

पुणे नगर निगम ने 28 जून से जारी नए प्रतिबंध के तहत जिले में जिम और शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है. पुणे में आवश्यक सेवाओं की दुकानें रोजाना शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि गैर-जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी.

वहीं नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने 28 जून से शहर में “स्तर तीन” के तहत नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. आवश्यक और गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों का दैनिक समय चार घंटे घटाकर शाम चार बजे तक किया जाएगा. मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या रहेगी सख्ती-क्या मिली है छूट….

महाराष्ट्र में लेवल 3 में आनेवाले जिलों में जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रह पाएंगी. मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि व्यापारियों की ओर से सरकार के इस फैसले पर नाखुशी जताई जा रही है. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर असोसिएशन के वीरेन शाह ने कहा, ‘व्यापारियों को रोजमर्रा के खर्च निकालने में भी दिक्कत आ रही है. सरकार को हमें राहत देते हुए दुकानें शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति देनी चाहिए.’

  • गैर जरूरी दुकानें व संस्थान शनिवार व रविवार को बंद रहेंगी.
  • मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू करने की इजाजत दी गई थी, वे बंद रहेंगे.
  • शादी, सांस्कृतिक- सामाजिक व मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजन स्थल की 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक ही हो सकेंगे.
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शरीक नहीं हो सकेंगे.
  • सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, वेलनेस सेंटर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे.
  • ई-कॉमर्स कारोबार नियमित रूप से जारी रहेगा.

Related posts

कोरोना से बचाव को लेकर डोर टु डोर दुसरी डोज लगाया

Padmavat Media

WhatsApp का ये फीचर है जबरदस्त, हाई क्वालिटी Photo भेजने पर नहीं होगी खराब

Padmavat Media

फतेहसागर पाल पर जल कुंड और फव्वारों की दुर्दशा, शौचालय बेहाल, प्रशासन की उदासीनता पर उठे सवाल

Padmavat Media
error: Content is protected !!