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कारगिल में अवैध निर्माण पर सख्ती, 12 से अधिक नोटिस जारी

Reported By : Padmavat Media
Published : September 9, 2026 9:50 PM IST
कारगिल | नगर प्रशासन

कारगिल में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर समिति की सख्ती, 12 से अधिक नोटिस जारी

राजस्व, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई, रोजाना मैदानी निरीक्षण के निर्देश

कारगिल। नगर समिति कारगिल ने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग के समन्वय से नगर सीमा क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निर्धारित भवन उपनियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण की पहचान कर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नगर समिति की ओर से पिछले एक सप्ताह से लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब तक 12 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। संबंधित लोगों को लागू नियमों और प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य अनधिकृत विकास को रोकना और नगर सीमा में सभी निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत भवन योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विस्तार या विचलन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर समिति कारगिल ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर समिति कारगिल के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में उल्लंघन निरोधक अधिकारियों को भवन उपनियमों का जमीन पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नए भवनों के साथ-साथ मौजूदा भवनों में किसी भी तरह के बदलाव या विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य की गई है।

अधिकारियों को बिना आवश्यक अनुमति के निर्माण पाए जाने पर तत्काल नोटिस जारी करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन टीमों को अवैध निर्माण की पहचान और रोकथाम के लिए प्रतिदिन मैदानी निरीक्षण करने को भी कहा गया है।

निरीक्षण के दौरान पहले से स्वीकृत भवनों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण स्वीकृत नक्शे और मंजूर योजनाओं के अनुरूप ही किया जा रहा है। अधिकारियों ने दोहराया कि निर्धारित मानकों, स्वीकृत योजनाओं या आवश्यक अनुमति के बिना किया गया कोई भी निर्माण कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

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