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आर्म्स एक्ट तथा ध्वनि प्रदुषण अधिनियम मे 2 के खिलाफ कार्यवाही

आर्म्स एक्ट तथा ध्वनि प्रदुषण अधिनियम मे 2 के खिलाफ कार्यवाही

आमेट । स्थानीय पुलिस के 100 दिन कार्य योजना में जिला पुलिस अधिकारीयों के आदेशानुसार जिले मे अपराधिकयों की धरपकड़, अवैध बजरी की धरपकड व आर्मस एक्ट, जुआ एक्ट, आबकारी एक्ट की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत ज्ञानेन्द्र सिंह वृताधिकारी कुम्भलगढ़ के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह शक्तावत द्वारा थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई।जिसमे एएसआई लाला राम हेड कॉस्टेबल दिलीप सिंह,कॉस्टेबल भंवरसिंह, राजेन्द्र सिंह, ब्रज मोहन,उमेश कुमार टीम द्वारा एक महिन्द्रा एष्ठ महिन्द्रा कम्पनी का ट्रेक्टर रजि.न.आर जे 30 आरए 9528 का चालक अपने टेक्टर में लगी टेप को तेज आवाज से चिकित्सालय परिती से 30 मीटर की दूरी पर टेप बजाने से चिकित्सावलय में मरीजो के उपचार में क्षोभ एवं व्यवधान पैदा होने के कारण टैक्टर चालक विजयसिंह पिता नारायणसिह जाति चारण उम्र 49 साल निवासी पनोतीया थाना कुंवारिया को धारा 4.5 राज. ध्वनी प्रदुषण अधिनियम में चालक के खिलाफ प्रकरण 66/2024 दर्ज किया गया। वही टीम द्वारा दूसरी कार्यवाही में नगर के मुख्य बस स्टेण्ड से राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय आमेट के गेट के पास अन्नपूर्णा रसोई घर की तरफ जाने वाली रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारदार छुरा लेकर लहराता हुआ घूम रहा था व रास्ते में आने जाने वाले राहगीरो को डरा धमका रहा था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति से छुरा को कब्जे में लेकर उसका नाम लक्ष्मण खटीक पिता मनोहरलालजी जाति खटीक उम्र 26 साल निवासी बाहर का अखाड़ा आमेट को अपराध जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 67/2024 पारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।

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