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विशेष योग्यजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें – जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू

विशेष योग्यजन कल्याण विषयक आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित

विशेष योग्यजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू

सलूम्बर । भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित योजनाओं के बेहतर समन्वय एवं अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंचाने हेतु संबल अभियान की शुरूआत की जा रही है।
इसे लेकर शुक्रवार को जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आमूखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलक्टर संधू ने उपस्थित अधिकारियों को विशेष योग्यजनों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये।
जिला प्रशासन सलूम्बर एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागवार को दायित्वों की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें समेकित बाल विकास सेवाएं (महिला एवं बाल विकास विभाग) के तहत 0-6 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन बचों का सर्वे कार्य, बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र पंजीकरण, आईसीडीएस की सेवामें में एवं अन्य योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभान्वित करवाना, बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लाभान्वित करवाना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष योग्यजन बच्चों को सहायक अंग उपकरण उपलब्घ करवाना शामिल है।

इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत सभी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन का सर्वे कार्य करना, प्रमाण-पत्र जारी करना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत चिन्हित विशेष योग्यजन का प्राथमिकता से उपचार तथा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित विशेष योग्यजन को विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना है। इसी तरह शिक्षा विभाग के तहत 6-18 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन का सर्वे कार्य सम्पादित कर विद्यालयों में प्रवेशित करवाना, बच्चें को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं अन्य योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभान्वित करवाना, बच्चों को अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समन्वय स्थापित कर बच्चों को सहायक अंग उपकरण उपलब्ध करवाना, कक्षा 01 से 08 तक के विशेष योग्यजन बच्चों के छात्रवृत्ति आवेदन तैयार करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सलूम्बर को भिजवाना तथा ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र को संबल ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र घोषित करना शामिल है।
इसी प्रकार संबल अभियान में विभागों के दायित्व भी सुनिश्चित किये गये हैं, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन में असमर्थ विशेष योग्यजन बच्चों को विशेष विद्यालय से जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंश योजना से लाभान्वित करने, दिव्यांग बच्चों को आवश्यता अनुसार अंग उपकरण प्रदान करने, छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने, परिवार में दो या दो विशेष योग्यजन होने पर आस्था कार्ड जारी करवाकर बीपीएल कार्डधारियों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करवाने, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन करने तथा ट्रांसजेण्डर बच्चों को चिन्हित करके उनका ट्रांसजेण्डर सर्टिफिकेट जारी करके विशेष योग्यजन पेंशन से जोड़ा जाकर राज्य सरकार द्वारा नवगठित ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष में विहित प्रावधानों का लाभ दिलवाने, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विशेष योग्यजन को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्य विशेष योग्यजन हेतु सुगम्य बनाने, संबल अभियान में उपखंढ स्तर पर खंड विकास अधिकारी सदस्य है अतः अभियान का क्रियान्वयन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
स्वयंसेवी संस्थाएं/स्वतंत्र कार्यकर्ता के दायित्वों के तहत संबंल अभियान का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही विशेष योग्यजन को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करवाने के दायित्व निश्चित किये गये हैं। इसी तरह सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत सभी विद्यमान सार्वजनिक भवनों में रैंप, रेलिंग, टेकटाईल पथ, वार्निंग, ब्लॉक, लिफ्ट, शौचालय इत्यादि को सुगम्य बनाने, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भवन की संरचना के आधार पर किसी स्थापन को निर्माण की मंजूरी देने, सुगम्य भवन होने पर किसी स्थापन को पूर्णता प्रमाण जारी करने या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात करने, संबल अभियान के तहत खेल एवं युवा मामलात विभाग के तहत खेलकूद प्रमितविधियों में दिव्यारंग व्यक्तियों की पहंच, समावेशन और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, खेलकूद गतिविधियों हेतु सुगम्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास, प्रशिक्षण के लिए कला, खेलकूद सुविधाओं हेतु निधियों का आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत दिव्यांग बालिका और विशेष आवश्यकता वाले बालकों (0 से 6) को चिन्हित कर उनके निःशक्तता प्रमाणिकरण करवाने, चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्रमाणिकरण उपरांत फिजियोथैरेपी एवं उपकरण वितरण करवाने में सहायता करने, दिव्यांग माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात देखरेख के लिए उपाय सुनिश्चित करने शामिल हैं।
पुलिस विभाग के दायित्वों के तहत अधिनियम के अनुरूप दिव्यांग को अपमानित करने, हमला करने, दिव्यांगजन की शालीनता को घोर अपमान करने, लैगिग शोषण इत्यादि पर अधिनियम में वर्णित धारा के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने का प्रावधान है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के तहत दिव्यांगजनों को जोखित, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की पालना करने, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारिता विभाग के तहत सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग व्यक्तियों की पहंुच सुनिश्चित करने, निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित सभी सामग्री सुगम्य रूप से उपलब्ध कराने और सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों को लाने-ले जाने के साथ रैंप, व्हील चेयर एवं सहयोगी व्यक्ति की सुनिश्चितता, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अन्तर्गत विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विधिक सहायता, आवश्यक विधिक लोक दस्तावेज सुगम्य बनाने, प्राइवेट सेक्टरों में अपने कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजन हेतु प्रोत्साहित करने, परिवहन विभाग के तहत बस अड्डो पर दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल सुविधाएं मुहैया करवाने, साधनों एवं बस अड्डो को सुगम्य बनाने के साथ दिव्यांगजनों को परिवहन सुविधा में प्रोत्साहन और रियायतें देने का प्रावधान है।
जिला कलक्टर ने समस्त विभागधिकारियों को कार्ययोजना निर्मित कर विशेष योग्यजनों हेतु चलाए जा रहे संबंल अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिये।
इसके साथ ही संबंल अभियान के क्रियान्वयन हेतु उपखंड स्तरीय समिति, नगर परिषद्/नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

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