उपभोक्ता की जागरूकता से ही अधिकारों का संरक्षण होगा – राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजश्री गांधी
उदयपुर । उपभोक्ता सुरक्षा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजश्री गांधी ने बताया कि उपभोक्ता स्वयं जागरूक हो तो उसके साथ कोई ठगी नहीं कर पाएगा। हर प्रोडक्ट को खरीदने के पूर्व उसकी शुद्धता, मात्रा, पेकिंग डेट, एक्सपायरी डेट आदि के संबंध में सुनिश्चित होना चाहिए। अगर किसी विक्रेता द्वारा धोखा या ठगी की गई हो तो तुरंत उसकी शिकायत आप उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के पास दर्ज करवा सकते हैं।
डॉ राजश्री गांधी ने कहा कि समय की कमी या अज्ञानतावश उपभोक्ता लापरवाही करते हैं। जागरूक उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता सुरक्षा संगठन में तत्काल शिकायत को विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाता है कंज्यूमर सुरक्षा अधिकार मामलों में निष्पक्ष सुनवाई कर उपभोक्ता के हित में निर्णय सुनाता है। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजश्री गांधी ने कहा कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। हर प्रोडक्ट, फ्यूल और एलपीजी लेने के पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों और जानकारी के संबंध में पोस्टर और बैनर लगाकर जानकारी दी जाए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजश्री गांधी ने बताया कि उत्पाद से संबंधित शिकायत होने पर विक्रेता से संपर्क करें, अगर समस्या हल नहीं होती तो कंपनी के प्रधान कार्यालय से संपर्क करें, अगर तब भी समस्या न सुलझे तो उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के सलाहकार मंडल के सदस्य पवन जैन पदमावत से संपर्क नम्बर – 9594542679 पर उचित सलाह अथवा शिकायत निराकरण के लिये संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक शिरीष नाथ माथुर को नम्बर – 9015941056 पर भी कॉल किया जा सकता है।