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उदयपुर होटल उद्योग को बड़ी राहत: 10 वर्षीय लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू – यशवर्धन राणावत

Reported By : Padmavat Media
Edited By : Padmavat Media
Published : September 20, 2025 6:11 PM IST
Updated : September 20, 2025 6:20 PM IST

मजबूत पत्राचार और उपमुख्यमंत्री से चर्चा के परिणामस्वरूप उदयपुर होटल उद्योग को बड़ी राहत: 10 वर्षीय लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू

पर्यटन विशेषज्ञ यशवर्धन रणावत

उदयपुर। होटल एवं गेस्ट हाउस उद्योग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नगर निगम उदयपुर ने होटलों और गेस्ट हाउसों के 10 वर्षीय लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता और सुगमता आएगी तथा उदयपुर की होटल इंडस्ट्री को लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत प्राप्त होगी।

होटल एसोसिएशन उदयपुर के उपाध्यक्ष एवं पर्यटन विशेषज्ञ यशवर्धन रणावत ने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दीया कुमारी का आभार जताया। राणावत ने बताया कि कुछ माह पूर्व उनकी जयपुर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, जहाँ उन्होंने होटल उद्योग की समस्याएँ रखीं, जिनमें दस वर्ष के लिए लाइसेंस नवीनीकरण प्रमुख था और उन्हें शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हाल ही में 31 अगस्त को राणावत द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को भेजे गए स्पष्ट अनुरोध पत्रों का भी असर इस निर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पर्यटन विशेषज्ञ रणावत ने कहा कि यह निर्णय होटल उद्योग के लिए लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बीते वर्ष उनके प्रभावी पत्र और व्यक्तिगत चर्चा के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के आदेश पर इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, किंतु नगर निगम की आंतरिक देरी और जटिल प्रक्रिया के कारण यह ठप हो गई थी। अब राज्य सरकार और युवा नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना की पहल से यह महत्वपूर्ण कदम साकार हुआ है, जिससे होटल उद्योग को बड़ी राहत मिली है।

होटल एसोसिएशन उदयपुर की पूरी कार्यकारिणी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

10 वर्षीय “होटल एवं गेस्ट हाउस लाइसेंस” हेतु आवश्यक दस्तावेज़ :

  • पूर्ववर्ती लाइसेंस की प्रति
  • अग्निशमन विभाग का एनओसी (फायर एनओसी)
  • यूडी टैक्स (शहरी विकास कर / नगरपालिका कर) की रसीद
  • संपत्ति के दस्तावेज़ / किरायानामा
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) का एनओसी
  • कचरा निस्तारण शुल्क की रसीद

राणावत ने सभी होटल व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने-अपने एसोसिएशन के माध्यम से शीघ्र आवेदन करें,
ताकि प्रक्रिया सरल, तेज़ और सुचारु बन सके। इस निर्णय से न केवल होटल उद्योग को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उदयपुर के पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति और मजबूती प्राप्त होगी। होटल एसोसिएशन उदयपुर के समस्त सदस्यों को भी आवेदन हेतु जानकारी दे दी गई है।

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