विवाह समारोह के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना अनिवार्य, नहीं तो 50 हजार का जुर्माना
बाड़मेर। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह संबंधी समारोह के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार के तहत फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेश, दो गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कोविड के फिर से बढऩे मामलों के मद्देनजर सख्ती की जा रही है। जिला मजिस्टे्रट लोक बंधु ने संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार की अधिसूचना 11 नवम्बर 2021 में दिए गए संशोधित निदेर्शों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7 एवं 8 व उनकी प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया है। क्रम संख्या 7 के अनुसार विवाह संबंधित समारोह बंद स्थान/खुले स्थान में आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने पर, सामाजिक दूरी नहीं मिलने की स्थिति में, नो मॉस्क नो एन्ट्री की पालना नहीं करने पर, उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजों के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनेटाइजेशन नहीं करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह क्रम संख्या 8 के अनुसार किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के मालिक, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7 के उल्लंघन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इन पर होगा 10000 का जुर्माना अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक आयोजन यथा- राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों का आयोजन बन्द स्थान/खुले स्थान में आयोजन के दौरान कोविड पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी। कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने, सेनेटाइजेशन नहीं करने पर, सामाजिक दूरी की पालना नहीं मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।