सलूम्बर नगर परिषद क्षेत्र में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश, कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
सलूम्बर। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत सलूम्बर नगर परिषद में द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को होगा। मतदान को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सलूम्बर नगर परिषद के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह अवकाश नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं को मतदान के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनैद ने बताया कि मतदान दिवस के लिए घोषित यह अवकाश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्मतदान के दिन भी लागू होगा।
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को मतदान दिवस पर अपने यहां कार्यरत पात्र कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानों के अनुसार कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
इसके तहत नियमित कर्मचारियों के साथ आकस्मिक कामगारों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि किसी पात्र कर्मचारी या कामगार को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं देने वाले नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने सलूम्बर नगर परिषद क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 सितंबर को मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

