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मृत्यु भोज के दौरान 5 साल की मासूम से रेप, कोर्ट का 3 महीने में फैसला, 20 साल कैद में रहेगा रेपिस्ट

मृत्यु भोज के दौरान 5 साल की मासूम से रेप, कोर्ट का 3 महीने में फैसला, 20 साल कैद में रहेगा रेपिस्ट

बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला दिया है. पुलिस ने इस मामले में 2 दिन के भीतर ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. इसके 87 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. कोर्ट ने रेपिस्ट को 20 साल तक जेल में कैद रखने की सजा दी है. करीब 3 महीने पहले बालोद थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की बच्ची अपने परिवार वालों के साथ मृत्यु भोज कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले राजकुमार सलाम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था

प्रकरण के मुताबिक बालोद थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 नवंबर 2021 को 5 साल की मासूम से रेप का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. इसके बाद तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी कर जांच पूरी की और 48 घंटे के भीतर ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया. मामले की सुनावई बालोद के विशेष पाक्सो सत्र न्यायालय में की गई. चालान पेश होने के महज 87 दिनों के भीतर ही कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया. आरोपी राजकुमार सलाम को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.

इन धाराओं में दर्ज था केस
प्रकरण के मुताबिक बालोद पुलिस थाने में भैंसबोड़ गांव के रहने वाले राजकुमार सलाम के खिलाफ धारा 363 , 366 क , 376 कख , 323,307 भादवि एवं 4,5 ड , 6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद बालोद पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देश पर थाना प्रभारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 48 घंटे के भीतर ही चालान पेश कर दिया गया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावावास की सजा सुनाई है.

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